चुनाव में वोट नहीं देने पर धमकी देने एवं जानलेवा हमले के आरोपी रामनिवास को सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेंद्र काछवाल ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मामले के अनुसार परिवादी सुमेराराम ने गत 17 अक्टूबर को भोपालगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 16 अक्टूबर की शाम साढ़े पांच बजे अर्जुनराम, शिवराम एवं भगाराम वगैरह 8-10 व्यक्तियों के साथ मिलकर हड़मानराम पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसके शरीर पर चोटें आईं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि घटना से पहले रामनिवास पुत्र मंगलाराम द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट से आग्रह किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसकी पत्नी ग्राम सरपंच होने के कारण वर्तमान प्रकरण राजनीतिक उद्देश्य से दर्ज करवाया गया है।
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