जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का अयोजन गुरूवार को दोपहर 11 बजे से किया गया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कृष्ण अवतार शर्मा ने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्राी रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा क्षेत्रा के लिए 10 लाख रूपये तथा विनिर्माण के लिए 25 लाख रूपये तक के ऋण व मुख्यमंत्राी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-2019 के अन्तर्गत नव स्थापित एवं पूर्व में स्थापित उद्यम विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रा के विस्तार, विवधीकरण, आधुनिकीकरण करने के लिए उद्यमों के लिए 10 करोड़ रूपये तक के ऋण, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2019 अन्तर्गत नव सीमित उद्यमियों के लिए स्टाम्प ड्यूटि, भूमि रूपान्तरण, भूमि कर, मण्डी शुल्क, विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत छूट, निवेश अनुदान अन्तर्गत एसजीएसटी में 75 प्रतिशत छूट, रोजगार सृजन अनुदान में ईएसआई, पीएफ में आगामी 7 वर्षो तक 50 प्रतिशत तक का पुर्नभरण किए जाने की जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन की सुकरीकरण एक्ट-2019 के अन्तर्गत नव स्थापित उद्योगों को राज्य सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विभागों की अनुज्ञप्ति, स्वीकृति, निरीक्षण इत्यादि में 3 वर्ष की छृट दिए जाने, राजस्थान एमएसएमई सुविधा परिषद के अन्तर्गत जिले में स्थापित लघु उद्योग इकाईयों की बकाया राशि का निस्तारण उक्त परिषद में कराने, रीको द्वारा रीको क्षेत्रा में आवंटित भू-खण्डों में एक वर्ष के अन्दर उत्पदन में आने पर 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने की जानकारी, आर्टीजन पहचान कार्ड आदि जारी कराएं।
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