चायनीज और धातु मिश्रित रसायन से बने पक्के मांझे पर कलेक्टर उज्जवल राठाैड़ ने प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही जिले में 31 जनवरी तक धारा 144 लगा दी है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में जाे मांझा उपयाेग में लाया जाता है वाे विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बना हाेता है। ऐसे मांझे का उपयाेग, बेचने, परिवहन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सुबह 6 से 8 बजे तक तथा शाम काे 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।
कोटा |
नगर निगम की फायर टीम ने चायनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बालाकुंड क्षेत्र में एक दुकान से 10 राेल चायनीज मांझा जब्त किया।
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