न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रमोद कुमार मलिक ने रिश्वत के मामले में आरोपी बारां के पूर्व जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव व पीए महावीर प्रसाद नागर की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश मलिक ने दोनों आरोपियों को 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।
दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा अवधि पूरी होने पर 6 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। सेंट्रल जेल से भेजे गए वारंट में जाप्ते की कमी हवाला देते हुए अगली सुनवाई की मांग की थी। गौरतलब है कि कोटा एसीबी ने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 10 दिसम्बर को बारां के तत्कालीन कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद को 1 लाख 40 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप किया था।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Via Dainik Bhaskar https://ift.tt/1PKwoAf
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें