जिले के भावी, पीपाड़ व खींवसर तक प्रस्तावित स्टेट हाइवे 86-सी के प्लान में बदलाव कर गजसिंहपुरा गांव में इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आगोर-नाडी भूमि का उपयोग करने पर आपत्ति जताई गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांति व दिनेश मेहता की खंडपीठ ने पूर्व में अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को वापस ले लिया।
याचिकाकर्ता अशोक जैन व अन्य की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया गया था कि प्रस्तावित स्टेट हाइवे 86-सी गजसिंहपुरा से होकर निकाला जाना प्रस्तावित है। इसके प्लान में एकाएक बदलाव कर दिया गया और अब इसके लिए आगोर व नाडी की जमीन का उपयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह से विधि विरुद्ध है। एएजी करणसिंह राजपुरोहित ने आग्रह किया कि जनहित में यह काम करवाया जा रहा है। अगली सुनवाई 2 फरवरी मुकर्रर की है।
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