हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के दो बार दस्तावेज सत्यापन करने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव व अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने एक पद प्रार्थिया के लिए भी सुरक्षित रखने के लिए कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश सुनीता की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता सुखदेव सोलंकी ने बताया कि प्रार्थिया ने एएनएम भर्ती के खेल कोटे में आवेदन किया था। विभाग ने प्रार्थिया के दस्तावेज दो बार सत्यापित कर लिए ले न उसे नियुक्ति नहीं दी। इसके अलावा उसके अंकों को भी न तो सार्वजनिक किया और ना ही उसे कट ऑफ मार्क्स की जानकारी दी गई। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए प्रार्थिया के लिए एक पद खाली रखने का निर्देश देते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा।
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