10 Percent Reservation: शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं...
जयपुर।
प्रदेश में मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (10 Percent Reservation) लागू हो गया। राज्य सरकार ने केन्द्र का पैटर्न अपनाते हुए सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को इसके दायरे में रखा है। पात्रता में आवास और भूमि संबंधी शर्त भी जोड़ी गई हैं। कार्मिक विभाग ने मंगलवार रात इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने नौकरियों में तो आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए नियम जारी नहीं किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा, अभी इसके नियम नहीं बने हैं।
इन्हें मिलेगा लाभ
- सालाना आय 8 लाख से कम हो।
- शहर में 100 वर्ग गज या बड़ा प्लॉट, नगरीय निकायों की सीमा से बाहर 200 वर्ग गज या बड़ा प्लॉट नहीं हो।
- हजार वर्ग फीट या उससे बड़ा फ्लैट नहीं हो, पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं हो।
क्रीमीलेयर की सीमा ढाई से बढ़ाकर 8 लाख की
ढाई नहीं अब 8 लाख तक सालाना आय वालों को पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण मिल सकेगा। सरकार ने 2008 के आरक्षण कानून और 2017 के अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून में संशोधन कर दिया। 2008 के कानून में सीमा साढ़े चार लाख करने का प्रावधान था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा था.
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