
राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से निगम ने बड़ा कदम उठाया है। अब मैरिज गार्डन में समारोह में वहां पर मौजूद लोग बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने मिले तो निगम के अधिकारी गार्डन को सीज करके लाइसेंस को निरस्त कर देगा। इसके लिए डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी ने एक आदेश जारी करके नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए है।
गार्डन के अंदर समारोह के दौरान 100 से ज्यादा लोग मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जोन स्तर पर टीम बनाई जा रही है। जयपुर शहर में करीब 472 मैरिज गार्डन है। नगर निगम के पुराने जोन के अनुसार सांगानेर जोन में 58, हवामहल ईस्ट जोन में 15, हवामहल वेस्ट जोन में 3, विद्याधर जोन में 122, आमेर जोन में 20, मोतीडूंगरी जोन में 74, सिविल लाइन जोन में 86 और मानसरोवर जोन में 94 मैरिज गार्डन रजिस्टर्ड है।
सरकार फैसले पर विचार करे
समारोह कराने वाले से हम कोरोना गाइड लाइन की पालना कराने का शपथ पत्र लेते हैं। अब अगर समारोह कराने वाला ही गाइड लाइन को तोड़े तो हमारी क्या गलती है? इसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं? सरकार को चाहिए कि इस फैसले पर विचार करे।
-रवि जिंदल, प्रदेशाध्यक्ष, टेंट डीलर्स एसोसिएशन
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