जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भू-जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने हेतु कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मंगलवार काे संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर नेहरा ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में रेजीडेंशियल अपार्टमेन्ट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी, जलापूर्ति एजेंसियों, आधारभूत परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, व्यवसायिक व अन्य औद्यौगिक प्रयोग हेतु भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करनी हाेगी।

एनओसी के लिए केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण की वेबसाइट पर निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीजीडब्ल्यूए के द्वारा नियमानुसार एनओसी जारी की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों में भू-जल निकासी की एनओसी के लिए छूट प्रदान की है। इनमें पेयजल व घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम, सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कृषि कार्यकलाप, 10 सीयूएम/ दिन से कम भूजल का उपयोग करने वाले, सूक्ष्म व लघु उधाेग सम्मिलित है। पूर्व में जारी किये गये आदेश में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में पीने के पानी और घरेलू उपयोग के लिए के स्थान पर पेयजल व घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलु उपभोक्ता का संशाेधन किया गया है।



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