बगैर भू रूपांतरण करवाए अवैध तौर पर कॉलोनी विकसित करने की शिकायत पर मौका मुआयना करने पहुंचे एसडीएम की कार्रवाई के बारे में हलका पटवारी ने पहले ही सूचना लीक कर दी। इस पर कॉलोनी विकसित कर रहे लोगों ने एसडीएम पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया। एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू ने इस पर हलका पटवारी संजय कुमार को चार्जशीट देने के निर्देश तहसीलदार केा दिए हैं। वहीं, जमीन को रकबा राज घोषित करने के लिए तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है।
ये वाकया शनिवार का है।एसडीएम को सूचना मिली थी कि हिंदुमलकोट रोड पर कालिया से पहले हिंदुमलकोट की तरफ अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। तब देखा गया कि कालिया गांव के पास चक 3 व 4 जी, 3 व 4 वाई की जमीन पर मुख्य रोड पर बिना भू रूपांतरण किए हुए कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मौके पर पटवारी को बुलाया तो उसने संतोषप्रद जानकारी नहीं दी।
तब इसी दौरान पटवारी ने साइड में जाकर कॉलोनी विकसित कर रहे जमीन के मालिकों को मोबाइल काल से सूचना कर दी। एसडीएम रतनू के अनुसार उसी वक्त उनके पास जमीन के मालिकों की कॉल आई और उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जमीन के भू रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे। कृषि श्रेणी से वाणिज्यिक श्रेणी में भू रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी किए बगैर कॉलोनी विकसित करने का सवाल करने पर मालिकों ने दबाव बनाने की कोशिश भी की।
तब एसडीएम ने पटवारी संजय कुमार का मोबाइल फोन लेकर डायलिंग हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि पटवारी ने जमीन के मालिकाें को फोन काल कर सूचित किया है। एसडीएम रतनू के अनुसार पटवार हलके में किसी कृषि भूमि का भू रूपांतरण करवाए बगैर कॉलोनी विकसित करने सहित अन्य तरह की वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं तो संबंधित पटवारी को इसकी लिखित में सूचना तहसील में देनी चाहिए। इस प्रकरण में पटवारी को कारण बताओ नोटिस, तहसीलदार व गिरदावर को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि उन्होंने संबंधित प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत दावा प्रस्तुत क्यों नहीं किया।
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