गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया लॉकडाउन 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर केके शर्मा ने बताया कि ने बताया कि चेहरे पर मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, आदि का सेवन पूर्णत निषिद्ध है।
सभी को यह सलाह दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो जैसे दरवाजे के हैंडल को छूने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोएं,सेनेटाइजर का उपयोग करें।
वृद्धों के लिए सुरक्षा सलाह
कोविड-19 के तहत 65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यथा सम्भव घर पर रहने की सलाह दी गई है। और केवल आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही बाहर जाए।
विवाह संबंधी आयोजन के लिए
विवाह संबंधित आयोजन के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी, कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक मेहमान नहीं होंगे। सामाजिक दूरी की पालना की जाएगी। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबधित कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। उनका उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।
व्यक्तियों के आवागमन
व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिए अलग से स्वीकृति, अनुज्ञा, पास की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी वाहन (निजी, वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं हो।कंटेनमेंट जोन में अतिआवश्यक सेवाओं के लिए ही आवागमनकलेक्टर के.के.शर्मा नेबताया कि कंटेनमेट जोन, कर्फ्यू क्षेत्र में अतिआवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन होगा।

अन्य किसी भी नागरिक का आवागमन नहीं हेागा। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की उपर्युक्तपहचान की जाएगी एवं कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ एवंपरिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई।गाइडलाइन में प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना कीजाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी।चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने केअलावा इन जोन के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। गाइडलाइन के तहत किसी प्रकार की छूट, हाॅटस्पाॅट तथा क्लस्टर्स के कंटेनमेंट एरिया या कर्फ्यू एरिया में लागू नहीं होगा।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Via Dainik Bhaskar https://ift.tt/1PKwoAf

Advertisement

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें

 
Top