देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इसमें कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कई नियमों में बदलाव किये हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार बाइक निर्माता कंपनियों को मोटरसाइकिलों की पिछली सीट पर बैठने वाले के लिए हैंड होल्ड और फुटरेस्ट लगाना अनिवार्य होगा।

जिससे व्यक्ति वाहन चलने के दौरान सुरक्षित महसूस कर सके। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है, तो सिर्फ ड्राइवर को बाइक पर बैठ सकेगा। मंत्रालय ने सबसे अहम बदलाव 3.5 टन वजन के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है।

इससे सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को इस बात की जानकारी होती रहेगी कि गाड़ी की टायर में हवा की क्या स्थिति है। मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। टायर मरम्मत किट उपलब्ध रहने से गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस किट से आसानी से पंक्चर जोड़ा जा सकेगा। डीटीओ सत्यप्रकाश शर्मा ने इस बदलाव से हादसों में कमी आएगी।

टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन
मंत्रालय ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है।

इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी करता है। साथ ही टायर पंक्चर (ट्यूबलेस टायर) की दुर्घटना के दौरान टायर मरम्मत किट के उपयोग से सीलेंट को टायर ट्रेड में पंक्चर हुए स्थान पर एयर सील के साथ डाला जाता है।

अगर टायर रिपेयर किट और टीपीएमएस उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे वाहनों में अब अतिरिक्त टायरों की जरूरत खत्म हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, यह अधिक जगह उपलब्ध कराएगा जिससे ईवी के लिए बैट्री आदि को समायोजित किया जा सकता है।

बाइक के पिछले पहिये पर लगेगा सुरक्षा गार्ड
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम बदले हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी प्रदान करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी।

इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले लिए दोनों तरफ फुटरेस्ट यानी पायदान अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से ढंका होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।

बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशानिर्देश
मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा।

विंडो ग्लास का चेहरा सामने की ओर हो
मोटरसाइकिल के विंडस्क्रीन और विंडो ग्लास को सुरक्षा ग्लास या सुरक्षा ग्लेजिंग सामग्री से बनाया जाना चाहिए। वहीं, मोटर वाहनों के विंडस्क्रीन और विंडो ग्लास का चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए। हर मोटर वाहन के विंडस्क्रीन और रियर विंडो के सेफ्टी ग्लास या सेफ्टी ग्लेजिंग को इस तरह बनाया जाएगा कि वह लाइट के विजुअल ट्रांसमिशन को 70 फीसदी से कम न दे।



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Hand held and footrest will be installed for the safety of the person sitting on the bike
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