हाईकोर्ट ने प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती 2018 में प्रदेश के बाहर दिल्ली व जम्मू-कश्मीर सहित अन्य जगहों से दो साल का एनटीटी कोर्स करने वालों को शामिल नहीं करने पर केन्द्र व राज्य सरकार सहित एनसीटी से 20 जनवरी तक जवाब मांगा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश हरवीर व अर्चना बुगालिया सहित अन्य की याचिका पर दिया।

मामले में प्रार्थियों का कहना था कि राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2018 को प्री-प्राइमरी टीचर के 1310 पदों पर भर्ती निकाली थी। प्रार्थियों ने भी भर्ती में भाग लिया और उनके नंबर कट ऑफ मार्क्स से भी ज्यादा आ गए। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति देने से मना कर दिया कि उनका एनटीटी कोर्स जम्मू कश्मीर व राज्य के बाहर के अन्य संस्थानों से हैं और उन्हें एनसीटीई ने मान्यता नहीं दी है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि एनसीटीई ने 31 मई 2007 के पत्र में स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर से एनटीटी कोर्स करने वालों को केन्द्र व राज्य सरकार की भर्तियों में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर भी राज्य सरकार प्रार्थियों को बाहरी राज्य से कोर्स करने के चलते भर्ती में शामिल नहीं कर रही है। अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों को कहा कि 20 जनवरी को उनका जवाब कोर्ट में पेश हो ही जाए।



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